केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा देय आर्थिक
सहायता / सुविधायें
केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी निधियों
से जरूरतमंद पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों
एवं अपंग सैनिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए
जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से निर्गत किया गया पहचान पत्र होना आवश्यक है। उक्त सहायता
प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में निःशुल्क प्राप्त किए
जा सकते हैं। आर्थिक सहायता एक बार में एक मद
हेतु एक ही स्रोत से प्राप्त की जा सकती है।
सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि
इस निधि से निम्नलिखित आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र जिला
सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं -
(क) युद्ध विधवाओं
/ युद्ध अपंग सैनिकों को गृह निर्माण / मरम्मत हेतु अधिकतम रूपये
20000/- तक की सहायता
(ख) युद्ध विधवाओं
तथा युद्ध अपंग सैनिक, जिनकी अपंगता
का 50
प्रतिशत से अधिक है, की पुत्री
की शादी हेतु रूपये
16000/- की आर्थिक
सहायता।
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